दुर्ग। किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी युवक को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में साढ़े लाख रुपये दिए जाने की भी अनुशंसा की है।
घटना पुलगांव थाना क्षेत्र की है। प्रकरण के मुताबिक पीड़िता अपने माता पिता के साथ रहती है और कक्षा 11 वीं में पढ़ती है। आरोपित अजय कुमार निषाद( 24) भी पीड़िता के गांव का रहने वाला है। जुलाई-2020 से आरोपित पीड़िता को परेशान करता था।
माता-पिता के घर में नहीं रहने पर उसके घर चला जाता था। 18 नवंबर 2020 को पीड़िता को घर में अकेली रहना जानकर आरोपित उसके घर पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसने पीड़िता को घटना के संबंध में किसी को भी जानकारी देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। इसके बाद आरोपित तीन-चार बार पीड़िता के घर और चला गया। पीड़िता ने परेशान होकर 24 जनवरी 2021 के अपने परिवार के सदस्यों को घटना के संबंध में जानकारी दी
इसके बाद पीड़िता अपने नानी के घर रहने दूसरे गांव चली गई। पीड़िता के दूसरे गांव चले जाने के संबंध में जानकारी मिलने के बाद आरोपित उसके माता पिता के साथ फोन पर ही गाली-गलौज करने लगा। 15 फरवरी की रात आरोपित ने पीड़िता के माता पिता के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने घटना की शिकायत पुलगांव थाने में दर्ज करवाई।
मामले में पुलिस ने आरोपित अजय कुमार निषाद के खिलाफ धारा 376(2),450,506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 की धारा 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित अजय कुमार निषाद को प्राकृत जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा सुनाई। आरोपित को पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है। साथ ही प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को छह लाख 50 हजार रुपये दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने की।