जशपुरनगर । गरीब आदिवासी महिला को दो लाख रुपये थमाकर 30 लाख की 70 डिसमिल को अपने नाम रजिस्ट्री कराने के मामले में पीड़ित भू स्वामी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर किया है।
शहर से लगे ग्राम बाधरकोना निवासी पीड़िता फुलकुंवर ने कोतवाली पुलिस में की गई अपने शिकायत में बताया कि इसी गांव में भूमि खसरा नंबर 130/1 में 70 डिसमिल जमीन उसके स्वामित्व में थी। पीड़िता के मुताबिक जमीन का सौदा करने वाले रिंकू सिंह और पिंटू गुप्ता से उसका परिचय एक पड़ोसी के माध्यम से हुआ था। परिचय के बाद दोनों ने उसे जमीन के बदले 30 लाख रुपए देने का झांसा देकर राजी कर लिया।
पीड़िता का आरोप है कि रजिस्ट्री 11 जुलाई 2019 को क्रेता मनोज प्रधान ने दो लाख का चेक दिया और पूरी जमीन रजिस्ट्री करा ली। शेष 28 लाख की रकम नामांतरण के बाद देने की बात कहकर टाल दिया। कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब पीड़िता को रुपये नहीं मिले तो उसने राजस्व विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि उसके जमीन का नामांतरण भी क्रेता मनोज प्रधान के नाम पर हो चुका है। इस पर पीड़िता को स्वयं के ठगे जाने का अहसास हुआ और उसने मामले की शिकायत की। कोतवाली पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है।
न्यायालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई
ने न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जशपुर के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार दुबे ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था ।उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।
लगातार उजागर हो रही है गड़बड़ी
आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में जमीन की खरीदी बिक्री में लगातार गड़बड़ी उजागर हो रही है। भू माफिया के फैले हुए जाल में फंसा हुआ प्रशासनिक तंत्र,गरीब-जरूरतमंद लोगों की हितों की रक्षा करने में नाकाम तो साबित हो ही रहा है,अपितु भू माफिया से साठगांठ का आरोप भी लग रहा है।