हिन्दू समाज जल्द बैठक कर बनाएगा आगामी रणनीति
दुर्ग । दुर्ग शहर की करीब 4.188 हेक्टेयर निजी जमीन पर राज्य वक्फ बोर्ड के आधिपत्य के दावे पर आए आपत्तियों के बाद राजस्व न्यायालय ने प्रकरण को खारिज कर दिया है। इसमें खसरा नंबर 21/2,21/3,29/2,146/4,108 की करीब
4.188 हेक्टेयर जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी पंजी में दर्ज होने की बात कहकर आधिपत्य के लिए आवेदन लगाया था। जिसके लिए राजस्व न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर को ईश्तहार जारी किया गया था। जिसके खिलाफ एक ही दिन में 1711 आपत्तियां आई थी। जिसके बाद राजस्व न्यायालय द्वारा अपना तर्क रखते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के आवेदन को खारिज कर दिया गया। प्रकरण खारिज आदेश में कहा गया था कि धारा 151 के अनुसार वक्फ संपत्ति का कोई विक्रयदान,
विनिमय, बंधक, अंतरण प्रारंभ से ही शून्य है। इस आधार पर जमीन का हस्तांतरण संभव नहीं है। उ्क्त स्थल पर बहुत से व्यावसायिक प्रतिष्ठान व निजी मकान स्थापित है। वक्फ बोर्ड द्वारा सक्षम दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके कारण प्रकरण निरस्त किया जाता है।
निजी जमीन पर राज्य वक्फ बोर्ड के आधिपत्य के दावे का प्रकरण खारिज होने के बाद भी यह मसला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर जिला विश्व हिन्दू परिषद् ने गुरुवार को बकायदा प्रेसवार्ता कर कई सवाल उठाए। जिला विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अमरचंद सुराना ने आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दुर्ग शहर की निजी जमीन पर आधिपत्य के लिए 1 नहीं 7 आवेदन लगाए थे। इनमें से केवल एक प्रकरण को ही राजस्व न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। शेष 6 प्रकरण अभी भी लंबित है।
श्री सुराना का कहना था कि राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के आपत्ति में आपत्तिकर्ताओं द्वारा समस्त आवेदनों को खारिज करने आपत्ति लगाई गई थी,लेकिन 16 नवंबर को राजस्व न्यायालय से जारी प्रकरण के खारिज आदेश में अन्य 6 प्रकरणों का भी खारिज होना तकनीकि रुप से स्पष्ट नहीं है। क्योकि आदेश कॉपी में अन्य 6 प्रकरणों का प्रकरण क्रमांक उल्लेख नहीं किया गया है। जो अन्य 6 प्रकरणों के खारिज होने पर सवाल खड़े कर रहे है। श्री सुराना ने कहा कि इस मसले पर विश्व हिन्दू परिषद जल्द ही बैठक करेगा और आगामी की रणनीति तैयार की जाएगी। विश्व हिन्दू परिषद के
जिलाध्यक्ष अमरचंद सुराना ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में राज्य वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई है। यह शक्तियां लोगों के हित को प्रभावित कर सकता है।
फलस्वरूप दुर्ग शहर में राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निजी जमीन पर आधिपत्य के दावे का यह मामला सामने आया है। वक्फ अधिनियम को खत्म करने विश्व हिन्दू परिषद आवाज उठाएगी। जिसके तहत प्रदेश के सांसदों से मुलाकात कर वक्फ अधिनियम के खात्मेे के लिए संसद में आवाज बुलंद करने
का आग्रह किया जाएगा।
प्रेसवार्ता के दौरान विश्व हिन्दू परिषद के
जिलाध्यक्ष अमरचंद सुराना,कार्यकारी अध्यक्ष पारस जंघेल,अधिवक्ता नीरज सिंह राठौैर मौजूद थे।
जिस आदेश को लेकर शंशय बना हुआ है