नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव चिह्न ‘कार’ से मिलता-जुलता कोई चुनाव चिह्न किसी उम्मीदवार को अलॉट न करने की मांग की थी।
