इंदौर, शहर की पुरानी हुकमचंद मिल के हजारों मजदूर और उनके परिजनों का 32 वर्षों का इंतजार दो सप्ताह में खत्म हो जाएगा। मजदूरों के मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृत 218 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराने का आदेश दिया है।
