रायपुर, ।अस्पृश्यता निवारण के लिए संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में लाफर्जी विवाह दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से 32 लाख 50 हजार रुपये की राशि का 13 अपात्र लोगों द्वारा घोटाला किया गया है।जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने दिया है। आरोपितों ने आर्य समाज मंदिर में फर्जी विवाह दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठाया है।
इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग और धमतरी के तीन ऐसे हितग्राही हैं , उन्होंने गरियाबंद जिले से यह प्रोत्साहन राशि हासिल किया। जबकि विभागीय नियमानुसार जिले के वास्तविक हितग्राही को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये कुल 32 लाख 50 हजार रुपये की राशि का घोटाला किया है है। इस मामले की शिकायत होने के बाद अपर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त गरियाबंद को पूरे मामले की जांच और छानबीन करने के बाद सभी अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ 31 अक्टूबर 2024 तक एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।