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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब 21 दिन में वार्ड स्तर पर ही बनेंगे, नगर निगम ने जारी की नई गाइडलाइन
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 7 सितम्बर 2025,  02:13 PM IST
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31 दिन से 1 साल तक लेट होने पर शपथ पत्र (Affidavit) अनिवार्य। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5 दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 8 दस्तावेज जरूरी। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड बनवाने/अपडेट के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। इसी कारण निगम कार्यालयों में भीड़ बढ़ी, ज्यादातर पुराने प्रकरणों के आवेदन आ रहे हैं।

21 दिन में मिलेगी सुविधा

नगर निगम की नई गाइडलाइन के अनुसार अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर वार्ड या जोन कार्यालय से ही बन जाएंगे।


देर होने पर मुख्यालय में करना होगा आवेदन

  • 22 से 30 दिन के बीच के मामलों में आवेदन निगम मुख्यालय पर लिया जाएगा।

  • 31वें दिन से 1 साल तक के मामलों में शपथ पत्र (Affidavit) अनिवार्य होगा।


जरूरी दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5 दस्तावेज अनिवार्य किए गए।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 8 दस्तावेज लगाने होंगे।


जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ी जरूरत

  • केंद्र सरकार ने हाल ही में नए आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी किया है।

  • इसके चलते नगर निगम कार्यालयों में प्रमाण पत्र के लिए भीड़ बढ़ी है।

  • ज्यादातर पुराने मामलों के आवेदन सामने आ रहे हैं, लेकिन नए मामलों में भी लोग सीधे मुख्यालय पहुंच रहे हैं।


 निगम ने स्पष्ट किया है कि 21 दिन के भीतर के प्रकरण वार्ड या जोन स्तर पर ही निपटाए जाएं, ताकि मुख्यालय पर अनावश्यक भीड़ न हो।


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