वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। ITR फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की सही जानकारी देना। ITR फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है।
ऐसे में आपको ITR भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (रीजनल काउंसिल मेंबर CIRC ऑफ ICAI) आपको गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के बारे में बता रहे हैं।
गिफ्ट्स को माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक वित्त वर्ष में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट्स पर लगता है।
दिवाली या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी 'अन्य स्रोतों से आय' माना जाता है। इसे आपकी कुल आय (ग्रॉस इनकम) में जोड़ा जाता है। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होती है। इस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है।
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