मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि अतिरिक्त या गलत तरीके से जारी पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ ही आरबीआई ने इससे संबंधित अपने तीन परिपत्रों को वापस ले लिया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे पेंशनभोगियों को जारी की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मार्गदर्शन लें।
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा आरबीआई के संज्ञान में आया है कि पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली इस तरह की जा रही है, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। मामले की जांच करने के बाद आरबीआई ने अपने सरकार और बैंक खातों के विभाग द्वारा 1991 और 2016 में जारी तीन अधिसूचनाओं को गुरुवार को वापस ले लिया। अब किसी अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए 2009 और 2015 में जारी परिपत्रों में दिए गए दिशानिर्देशों से बैंक निर्देशित होंगे।
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