केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में बताया कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन अधिनियम 2020 के लागू होने से पहले एफसीआरए बैंक खाते अधिसूचित बैंकों की किसी भी शाखा में खोले जा सकते थे।
एफसीआरए खाता नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेबैंक की मुख्य शाखा में ही खोला जाना है
नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने कहा है कि पिछले तीन वर्षो में देश में 18,000 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से 49,000 करोड़ रुपये मिले। इनमें से वर्ष 2017-18 में एनजीओ को विदेश से 16,940.58 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 16,525.73 करोड़ रुपये और 2019-20 में 15,853.94 करोड़ रुपये मिले।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में बताया कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने से पहले एफसीआरए बैंक खाते अधिसूचित बैंकों की किसी भी शाखा में खोले जा सकते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 में व्यवस्था दी गई है कि किसी विदेशी स्त्रोत से विदेशी अंशदान पहली बार भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एफआरसीए एनजीओ द्वारा एफसीआरए खाता अब अनिवार्य रूप से नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में में ही खोला जाना है। स्टेट बैंक ने बताया है कि 31 जुलाई 2021 तक कुल 18377 नामित एफसीआरए खाते खोले गए हैं।