उत्तरप्रदेश /सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कवि कुमार विश्वास के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में 20 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कवि कुमार विश्वास पर रोड जाम, उपद्रव और आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आरोप लगे थे। इसके खिलाफ वहां के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने कोतवाली में तहरीर दी थी।
इसके बाद कवि कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बब्लू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के लिए कोर्ट ने कुमार विश्वास को तलब किया था, मगर वह हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
सुनवाई पर नहीं पहुंचे कुमार विश्वास
बताया जा रहा है कि मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कुमार विश्वास कोर्ट के बुलाने पर भी सुनवाई के दिन हाजिर नहीं हुए। इसके चलते सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
वकील ने दंडात्मक कार्रवाई न करने की उठाई मांग
कुमार विश्वास के वकील ने कोर्ट से मांग की है कि मामले में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा है। वहीं, अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
