प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई: आयुक्त
दुर्ग। नगर निगम सीमा अंतर्गत राज्य शासन के निर्देशानुसार रोड सिग्नल मुख्य मार्गो के बीचों बीच तथा विद्युत खंभों, स्वागत द्वार, विभिन्न शासकीय भवनों तथा शासन के निर्देश पट्टिका, संकेतक के ऊपर लगाये गये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटाये जाने की कार्यवाही निकाय क्षेत्र में सुनिश्चित करने आदेश दिया गया है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध और अर्थदण्ड वसूली कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निकायवार संयुक्त अभियान चलाया जाना है। इस हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही हेतु निगमायुक्त लोकेश चन्द्राकर ने इस अभियान के लिए स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली और अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है। शहर सीमा अंतर्गत कार्रवाही 11 और 12 जनवरी को की जाएगी।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा कि मुख्य मार्गो के बीचों बीच और विद्युत खंभो सहित शासकीय भवनों से अवैध बैनर पोस्टर हटाया जायेगा , साथ ही टीम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित झिल्ली पन्नी सहित यातायात बाधित क्षेतो से ठेले,खोमचे आदि अतिक्रमणों को भी हटाने की कार्रवाही की जावेगी।राजेन्द्र पार्क,मालवीय नगर, स्टेशन रोड से होते हुए गंज पारा,मिनी माता चौक महाराजा चौक से बोरसी चौक तक निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी। बिजली पोल के खंभों एवं दुकानों के सामने बिना अनुमति के अवैध होडिंग बेनर पोस्टर, जगहों पर निगम प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जायेगी। सड़को के किनारे फुटपाथ पर दुकान,ठेले खोमचे जमे कब्जाधारियों पर कार्रवाही कल से शुरू की जाएगी। बता दे कि शासन के आदेशनुसार संयुक्त कार्रवाही के लिए 11 और 12 को दुर्ग नगर निगम, रिसाली निगम, भिलाई निगम, चरोदा निगम एवं नगर पालिका कुम्हारी संयुक्त टीम निगमों द्वारा मिलकर कार्रवाही करने के लिए टीम गठित की गई है। अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाही के साथ साथ प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ भी कार्रवाही अभियान चलाया जाएगा।
