ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज | दुर्ग
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ने सेवा नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जलकार्य निरीक्षक पद पर की गई एक पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2025 को जारी आदेश क्रमांक 214/सा.प्र./स्था./2025 के तहत यह निर्णय लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व में दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को आदेश क्रमांक 378/सा.प्र./स्था./2023 के तहत श्री राजूलाल चन्द्राकर को पम्प अटेन्डेंट पद से जलकार्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम सेवा नियम 2007 व 2018 के तहत इस पदोन्नति का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं पाया गया।
प्रशासन ने श्री चन्द्राकर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया, जिसका जवाब दिनांक 28 मई 2025 को प्रस्तुत किया गया। निगम के अधिवक्ता से भी विधिक राय ली गई। समस्त परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि पदोन्नति नियमों के विपरीत की गई थी।
इसी आधार पर निगम ने श्री राजूलाल चन्द्राकर की पदोन्नति को निरस्त करने का आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
इस आदेश से निगम में नियम विरुद्ध पदोन्नतियों पर सख्ती का संकेत मिला है। निगम सूत्रों का कहना है कि भविष्य में भी सेवा नियमों के विरुद्ध कोई नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज विशेष रिपोर्ट
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