देशभर में विवाद का विषय बनी UGC की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने UGC के ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह गाइडलाइन अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक नियमों को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक 2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे। इस अहम बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल रहे।
“दखल नहीं दिया तो गंभीर परिणाम”
सुनवाई के दौरान बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस गाइडलाइन में समय रहते दखल नहीं दिया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक, इससे समाज में बंटवारे की स्थिति बन सकती है। पीठ ने कहा कि रेगुलेशंस की भाषा साफ नहीं है और इसे दोबारा समीक्षा की जरूरत है।
मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को CJI पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।
10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिसार से ग्रेजुएशन और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से कानून की पढ़ाई की है।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
+91 99935 90905
amulybharat.in@gmail.com
बैंक का नाम : IDBI BANK
खाता नं. : 525104000006026
IFS CODE: IBKL0000525
Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 49001
Copyright © Amuly Bharat News ©2023-24. All rights reserved | Designed by Global Infotech
Add Comment