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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग निगम को 247 बीएलसी आवासों की स्वीकृति
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 12 मार्च 2026,  07:19 PM IST
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग निगम को 247 बीएलसी आवासों की स्वीकृति

शहर के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा पक्का घर, 169 व 78 आवासों को मिली मंजूरी,

?दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को मिली नई गति,

?पक्के आवास का सपना होगा साकार, 247 आवासों को मिली स्वीकृति,

दुर्ग//भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नगर पालिक निगम दुर्ग को बड़ी सौगात मिली है। निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 247 बीएलसी (Beneficiary Led Construction) आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इसमें 169 आवास एवं 78 आवास शामिल हैं, जिनकी स्वीकृति राज्य शासन के माध्यम से प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन परिवारों को अपने स्वयं के पक्के घर का सपना साकार करने का अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, जिससे अब लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

नगर निगम दुर्ग द्वारा योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ मिल सके। निगम प्रशासन द्वारा हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने पक्के मकान का निर्माण कर सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। 

नगर निगम दुर्ग इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।

?बता दे कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अपने आवास निर्माण के लिए नगरीय निकाय से ही भवन अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजना आवश्यक रहेगा।

योजना के अनुसार हितग्राही 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्रफल तक का आवास निर्माण कर सकेंगे। 

नगर निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में प्रस्तावित आवास का कारपेट क्षेत्रफल दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुरूप निर्माण करना अनिवार्य होगा। साथ ही मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार हितग्राहियों का जातिगत आधार पर वर्गीकरण (अजजा, अजा, अपिव एवं सामान्य) किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि (केंद्रांश 1.50 लाख एवं राज्यांश 1.00 लाख) चार किश्तों में प्रदान की जाएगी। इसमें फाउंडेशन स्तर पर 63 हजार रुपये, लिंटल स्तर पर 87 हजार रुपये, रूफ स्तर पर 65 हजार रुपये तथा पूर्ण स्तर पर 35 हजार रुपये जारी किए जाएंगे। यह राशि भारत सरकार के निर्देशानुसार एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत जो हितग्राही निर्धारित 18 माह की अवधि में अपना आवास निर्माण पूर्ण कर गृह प्रवेश करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 32,850 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में दी जाएगी। योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का 70 प्रतिशत उपयोग होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान की अगली किश्त जारी की जाएगी।

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