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BCA चुनाव में हाईकोर्ट की एंट्री, नौ साल की ‘इनिंग’ पड़ी भारी ! पूर्व क्रिकेटर समेत 4 उम्मीदवार अयोग्य घोषित
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 16 मार्च 2026,  09:11 PM IST
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बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में गुजरात हाई कोर्ट की एंट्री से बड़ा उलटफेर हुआ है। नौ साल का कार्यकाल पूरा होने के आधार पर पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे समेत चार उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया गया है।

बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के चुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर समेत चार उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने नौ साल के कुल कार्यकाल और अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए चुनाव अधिकारी के फैसले को रद्द कर दिया। इस आदेश के बाद बीसीए (BCA) चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया है। अब आगे की प्रक्रिया नए निर्देशों के तहत पूरी की जाएगी।

गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार 16 मार्च 2026 को भारत के पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे और तीन अन्य को बीसीए का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें विभिन्न पदों के लिए उनके नामांकन पत्रों को स्वीकार किया गया था। न्यायमूर्ति निरल आर मेहता ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया था जिसमें क्रिकेट संस्था में उम्मीदवारों के नौ साल का कुल कार्यकाल पूरा करने और अनिवार्य ब्रेक (कूलिंग ऑफ अवधि) का जिक्र था।

अदालत ने चुनाव अधिकारी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों के पद के लिए किरण मोरे, अमूल जिकर, अनंत इंदुलकर और अमर पेटीवाले के नामांकन पत्र स्वीकार किए थे और 22 फरवरी को जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उनके नाम प्रकाशित किए थे।

गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी बीसीए के पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, नतीजतन निर्वाचन अधिकारी द्वारा पदाधिकारियों के पद के लिए प्रतिवादियों के नामांकन पत्र स्वीकार करने और 22 फरवरी को जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उनके नाम प्रकाशित करने का फैसला रद्द किया जाता है।

 निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कानून तथा आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार परिणाम घोषित करें। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों के अंतरिम व्यवस्था के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें अदालत के आदेश को लेकर अपील करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

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