नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं के पुनर्वास के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) (पुरुष) पद पर भर्ती में विशेष आरक्षण और कई तरह की छूट दी जाएगी।
सरकार ने इसके लिए भर्ती नियमों के नियम-9 में संशोधन किया है, जिसके तहत पूर्व अग्निवीरों को सीधी राहत सुनिश्चित की गई है। नए प्रावधानों के अनुसार, कुल रिक्तियों का 20 प्रतिशत या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी।
आयु सीमा में बड़ी राहत:
पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 वर्ष की विशेष छूट भी मिलेगी, जिससे वे अधिक संख्या में भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
पीईटी से छूट:
सबसे अहम बदलावों में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट शामिल है। इससे पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी, क्योंकि वे पहले से ही सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं।
इस फैसले को केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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