• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
ताज़ा समाचार और भी
ग्वालियर एनडीपीएस न्यायालय का अहम फैसला:61 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो को 12-12 साल कैद, 1-1 लाख का अर्थदंड
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 29 मार्च 2026,  04:08 PM IST
  • 98
ग्वालियर एनडीपीएस न्यायालय का अहम फैसला:61 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो को 12-12 साल कैद, 1-1 लाख का अर्थदंड

ग्वालियर में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अनिल पाल और माधुरी शाक्यवार को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 16 सितंबर 2019 का है। उस दिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पूर्वी सर्कुलेटिंग एरिया में पुलिस ने एक महिला और पुरुष को संदिग्ध अवस्था में देखा था। पूछताछ के दौरान दोनों घबराए हुए नजर आए, जिससे पुलिस का संदेह गहरा गया।

तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद सूटकेस, ट्रॉली बैग और पिट्टू बैग से 30 पैकेट में कुल 61.700 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की यह मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में आती है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे यह गांजा 'श्याम शर्मा' नामक व्यक्ति के कहने पर तेलंगाना से लाए थे। श्याम शर्मा उन्हें हर ट्रिप के बदले पैसे देता था। पुलिस ने श्याम शर्मा को भी आरोपी बनाया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिकारियों, स्वतंत्र गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने पाया कि जब्त गांजा, आरोपियों के बयान और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सभी आरोपों की पुष्टि करते हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और उन्होंने जानबूझकर मादक पदार्थ की तस्करी की। ऐसे मामलों में नरमी बरतना समाज के लिए घातक हो सकता है।

RO. NO 13404/ 42

RO. NO 13404/ 42

Add Comment


Add Comment

RO. NO 13404/ 42
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 42
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 42
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 42
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg





Get Newspresso, our morning newsletter