मुरैना जिले में एक बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ एक 32 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फेसबुक से शुरू हुआ था परिचय
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, युवती की पहचान वर्ष 2025 की शुरुआत में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। उस दौरान अरविंद माहौर सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। धीरे-धीरे दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई, जो बाद में मुलाकातों में बदल गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अधिकारी ने उसे शादी का सपना दिखाया और अपने प्रेम जाल में फंसाया।
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का पक्का वादा किया था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने रेस्ट हाउस, सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में ले जाकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को अपना जीवनसाथी मान चुकी थी, इसलिए उसने लंबे समय तक उसकी बातों पर विश्वास किया।
पांच करोड़ और आपत्तिजनक शर्तें
शिकायत में पीड़िता ने बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार, जब उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी अधिकारी ने शादी के बदले पांच करोड़ रुपये की मांग की। इतना ही नहीं, उसने युवती के सामने एक महीने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने जैसी घिनौनी और आपत्तिजनक शर्त भी रखी।
धमकी और पुलिस कार्रवाई
जब युवती ने शादी से इनकार और आपत्तिजनक शर्तों को मानने से मना किया, तो आरोपी अधिकारी ने उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर युवती ने पुलिस की शरण ली। पुलिस अब मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों, वीडियो और चैट की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह मामला पूरे प्रशासनिक तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर रहा है और जांच के परिणाम का सभी को इंतजार है।
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