फर्जी भूमि पट्टा एवं पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आवास ऋण प्राप्त करने का प्रयास करने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।*
जांच के दौरान पंचायत अभिलेखों, सरपंच के कथन एवं संबंधित वित्तीय संस्था से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए।*
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आंतरिक परीक्षण के दौरान दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने पर ऋण आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया।*
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2026, धारा 318(4), 62, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।*
ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा की सरपंच श्रीमती हुलेश्वरी साहू द्वारा थाना रानीतराई में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम तेलीगुंडरा निवासी धनेश्वर कुमार निर्मलकर द्वारा लगभग 1800 वर्गफुट भूमि का फर्जी पट्टा एवं पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग में आवास ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
शिकायत की जांच के दौरान सरपंच एवं अन्य गवाहों के कथन लिए गए। पंचायत अभिलेखों के परीक्षण में यह प्रमाणित हुआ कि संबंधित पट्टा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी नहीं किया गया था। दस्तावेज पर अंकित मुहर एवं प्रमाणन भी ग्राम पंचायत का वास्तविक नहीं पाया गया। विवेचना के दौरान आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गईं। संस्था द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ऋण आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया तथा आवेदन निरस्त कर दिया गया।
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर थाना रानीतराई में अपराध क्रमांक 71/2026, धारा 318(4), 62, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
घटना का कारण :
फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवास ऋण प्राप्त करने का प्रयास।
घटनास्थल :
ग्राम तेलीगुंडरा एवं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग।
आरोपी का नाम :
1. धनेश्वर कुमार निर्मलकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम तेलीगुंडरा, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री :
1. फर्जी भूमि पट्टा प्रमाण पत्र।
2. फर्जी पंचायत प्रमाण पत्र।
3. ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेज।
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना रानीतराई पुलिस की विवेचना टीम द्वारा शिकायत का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए पंचायत अभिलेखों एवं संबंधित वित्तीय संस्था से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर तथ्यात्मक जांच की गई, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर या प्रस्तुत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास न करें। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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