वडोदरा सिटी पुलिस ने अमरेली जिले के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष सुरेश पंसुरिया और उनके भाई मनीष को गिरफ्तार किया है। दोनों पर शहर के हरनी-समा लिंक रोड पर दो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर कथित तौर पर तीन करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी करने का आरोप है।
पंसुरिया भाइयों को बुधवार रात को वडोदरा के वेमाली स्थित उनके आवास से हरनी पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि परिवार के तीन अन्य सदस्य भाई प्रवीण और किशोर तथा सुरेश पंसूरिया का बेटा रवि अभी भी फरार हैं।
पांचों आरोपियों पर धोखाधड़ी और गुजरात जमाकर्ताओं हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी। इसके जरिए कथित धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क की जांच, पैसों के लेन-देन का पता लगाने और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इसी तरह और भी निवेशकों को इन परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए बरगलाया गया था।
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जीबी बभानिया ने कहा कि पुलिस आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे कई दिनों से अपने घर पर नहीं मिल रहे थे और गिरफ्तारी से बच रहे थे। उन्होंने कानूनी राहत पाने की भी कोशिश की थी, लेकिन हाल ही में अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सूचना के आधार पर, हमने उन्हें बुधवार देर रात उनके वेमाली स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया।
वडोदरा निवासी 42 वर्षीय दर्शित शाह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शाह का आरोप है कि उन्होंने और उनके पिता ने सिद्धेश्वर प्राइम प्लस और सिद्धेश्वर पैराडाइज परियोजनाओं में तीन करोड़ रुपये का निवेश किया था। उन्हें 2% तक मासिक रिटर्न का वादा किया गया था और यह आश्वासन भी दिया गया था कि परियोजनाओं में संपत्तियों के बदले उनका निवेश सुरक्षित रहेगा।
एफआईआर के अनुसार, सुरेश पंसुरिया ने कथित तौर पर दिसंबर 2023 में शाह से संपर्क किया और उन्हें इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित निवेश का प्रस्ताव दिया। शाह और उनके पिता को कथित तौर पर उनके निवेश के बदले फ्लैट और दुकानों सहित छह संपत्तियों की बिक्री के पंजीकृत समझौते दिए गए थे।
पुलिस ने बताया कि वादा की गई रकम फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच नकद और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से दी गई थी, लेकिन जनवरी 2025 में भुगतान बंद हो गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, आरोपियों ने न तो भुगतान दोबारा शुरू किया और न ही मूल राशि वापस की।
शाह परिवार को यह भी पता चला कि परियोजनाओं में निर्माण कार्य अधूरा था और कथित तौर पर उन संपत्तियों के बदले ऋण लिए गए थे जिनके लिए उनके पक्ष में समझौते किए गए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्हें जारी किए गए चेक बाउंस हो गए थे।
पुलिस जांच में पता चला है कि दो और कथित पीड़ितों ने इसी तरह के लेनदेन में क्रमशः 52 लाख रुपये और 25 लाख रुपये गंवाने का दावा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमरेली जिले में धोखाधड़ी और कथित भूमि हड़पने के मामलों में पंसुरिया बंधुओं के खिलाफ पहले से ही आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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