नगर निगम दुर्ग ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई,
दुर्ग//नगर पालिक निगम, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त पशुवध गृह (स्लाटर हाउस), जीव हत्या तथा मांस-मटन एवं मछली विक्रय केन्द्रों को निर्धारित पर्व एवं त्यौहारों के अवसर पर पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
नगर निगम द्वारा निर्धारित बंद दिवसों 15 सितंबर, मंगलवार को पर्यूषण पर्व का प्रथम दिवस, 22 सितंबर, मंगलवार को डोल ग्यारस, 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस, 26 सितंबर, शनिवार को पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा तथा 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को महात्मा गांधी जन्मदिवस शामिल हैं।
उक्त सभी तिथियों को नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत समस्त पशुवध गृह, जीव हत्या तथा मांस, मटन एवं मछली विक्रय केन्द्र अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।नगर निगम ने सभी संबंधित व्यवसायियों एवं विक्रय केन्द्र संचालकों से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक, जब्ती एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जन संपर्क/राजू बक्शी
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