उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सख्त रुख, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अनियमितता पर दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
-बैगा जनजाति के 9 हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर 5 लाख 9 हजार रुपए लेने का मामला, दो थानों में अपराध दर्ज
-गरीबों और जरूरतमंदों को समय पर मिले पक्का आवास, निर्माण कार्यों में लापरवाही और हितग्राहियों के शोषण पर होगी कठोर कार्रवाई
रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास निर्माण में कोताही बरतने और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल हितग्राहियों का अधिकार है। इस राशि का दुरुपयोग करने अथवा आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों को परेशान करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
-कबीरधाम में बड़ी कार्रवाई, दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपए लेने की शिकायत सामने आई है। शिकायतों के आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध थाना चिल्फी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।
ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
ग्राम राजाढ़ार निवासी श्री देवसिंह से 60 हजार रुपए, श्रीमती मंधोर बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती पुसीया बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपए तथा श्रीमती ननकी बाई से 60 हजार रुपए आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे। शिकायत के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो आवास निर्माण किया गया और न ही हितग्राहियों की राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों की लिखित शिकायत पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।
-ग्राम पंचायत आमानारा में भी कार्रवाई
इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमानारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपए, श्रीमती सुकोर बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती सोनिया बाई से 45 हजार रुपये तथा श्रीमती रनो बाई से 20 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपए लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
-गरीबों के आवास निर्माण में लापरवाही करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत– विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लाने का माध्यम है। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनकी आवास राशि का दुरुपयोग करता है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है।
उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना और हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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