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कबीरधाम के तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित, गंभीर लापरवाही पर शासन की कार्रवाई
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 17 अक्टूबर 2026,  04:04 PM IST
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सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने का आरोप

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज | छत्तीसगढ़

रायपुर/कबीरधाम। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने का उल्लेख किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में कबीरधाम रहेगा मुख्यालय

शासन के आदेश में निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रखेंगे।

आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव धनंजय नेताम के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।


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