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50 घी-मसाला उत्पादों पर कार्रवाई: 42 के बैच देशभर से वापस होंगे; 8 की बिक्री पर रोक
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 18 अक्टूबर 2026,  06:12 PM IST
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50 घी-मसाला उत्पादों पर कार्रवाई: 42 के बैच देशभर से वापस होंगे; 8 की बिक्री पर रोक

भोपाल: त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच में असुरक्षित पाए गए घी और मसालों के 50 उत्पादों पर कार्रवाई की है। इनमें 42 उत्पादों के संबंधित बैच को देशभर के बाजारों से वापस मंगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, 8 उत्पादों की बिक्री संबंधित जिलों में रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लिए गए नमूनों की जांच में ये उत्पाद असुरक्षित पाए गए।

इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों के उत्पाद शामिल
कार्रवाई की सूची में इंदौर, उज्जैन, धार, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और दतिया सहित कई जिलों के उत्पाद शामिल हैं।छिंदवाड़ा में अनिक घी के 200 मिलीलीटर पैक, बैच नंबर DGB13F26A और सात्विक केश देसी घी पर कार्रवाई की गई है। धार में श्रीमूल एगमार्क शुद्ध घी, SRMI मिल्क क्रीम एगमार्क घी, अमृत शुद्ध घी, नंद कृष्णा घी और मधुसूदन देसी घी सूची में शामिल हैं।

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नर्मदापुरम में संगाध देसी गाय का घी और जवासी काउ देसी घी, जबकि उज्जैन में डेयरी सरस घी पैक और जेवीएस ऑर्गेनिक गाय का घी कार्रवाई के दायरे में हैं।

इंदौर में गसंता प्रीमियम काउ घी, गुमर योर काउ घी, श्रीमूल एगमार्क और वास्तु एगमार्क घी के कई बैच के साथ पीवर इंदौर लाल मिर्च पाउडर के बैच भी सूची में शामिल हैं। दतिया में मधुसूदन देसी घी के बैच नंबर CFL-184 X0E0A पर कार्रवाई की गई है।

8 उत्पादों की बिक्री पर भी रोक
प्रशासन ने 8 उत्पादों की संबंधित जिलों में बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। इनमें धार का अनिक केश देसी घी का 5 किलो पैक, छिंदवाड़ा का पतंजलि काउ घी का 200 मिलीलीटर पैक, कटनी का अनिक घी पैक और नर्मदापुरम का संगाध काउ घी शामिल हैं।

उपभोक्ता क्या करें?
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सूची में शामिल उत्पादों को न खरीदें और न इस्तेमाल करें। यदि किसी के पास संबंधित उत्पाद मौजूद हैं, तो उन्हें दुकानदार को लौटाएं। खाद्य कारोबारियों को इनकी खरीद, भंडारण और बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी मिलने पर नजदीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को सूचना देने की अपील भी की है।


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