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इंदौर और भी
बेसमेंट की पार्किंग के स्थान पर अन्य उपयोग करने पर कई संस्थानों पर की गई सील की कार्रवाई
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 24 सितम्बर 2024,  09:50 AM IST
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इन्दौर, । नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशानुसार बेसमेंट में निर्धारित पार्किंग के स्थान पर अन्य व्यावसायिक उपयोग करने पर निगम द्वारा सील करने की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर अन्य व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर शहर के झोन क्रमांक 11 एवं 13 अंतर्गत विभिन्न संस्थानों पर नगर निगम द्वारा उक्त स्थल सील करने की कार्रवाई की गई है। जोन क्रमांक 11 के अंतर्गत, भवन अधिकारी विनोद मिश्रा ने जानकारी दी कि आरक्षित पार्किंग क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर मारुति सुजुकी शोरूम गीता भवन चौराहा, टीवीएस दुग्गड गीता भवन चौराहा, 12 बी रतलाम कोठी जैन ऑटो सर्विस तथा एसएनजी हॉस्पिटल भवन को सील किया गया है। इसके अतिरिक्त जोन क्रमांक 13 के अंतर्गत 191 ट्रांसपोर्ट नगर मेन रोड खसरा क्रमांक 1620/1 और मंगल नगर में भी सील करने की कार्यवाही की गई है। निगम द्वारा बेसमेंट में पार्किंग की जगह अन्य व्यावसायिक उपयोग करने पर इस प्रकार की सील करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


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