-मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 2500 रूपये समन शुल्क वूसल किया गया
-वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करने परिवहन विभाग को भेजा गया
-अन्य बस चालक भी ऐसी लापरवाही करते पाये जाने पर की जावेगी कार्यवाही
दुर्ग। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), सुश्री ऋचा मिश्रा द्वारा शुक्रवार को नेशनल हाईवे में पेट्रोलिंग करते समय रायपुर से दुर्ग मार्ग में सिरसा गेट चौक से पहले एक यात्री बस क्रं सीजी 07 ई 1233 वाहन चालक अखिलेस उपाध्याय खुर्सीपार निवासी द्वारा बस को सर्विस रोड में लापरवाहीपूर्वक चलाते पाये जाने पर बस सिरसा गेट चौक पर रोका गया और अग्रिम कार्यवाही हेतु यातायात कार्यालय नेहरू नगर लाया गया। बस चालक से जानबूझकर ऐसी लापरवाही किये जाने का कारण पूछने पर बताया गया कि चौक से जल्दी निकलने के चक्कर में उसने सर्विस रोड में बस को डाला था । जानबूझकर ऐसी लापरवाही किये जाने पर वाहन चालक के उपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 एवं 179 के तहत कार्यवाही करते हुए 2500 समन शुल्क वसूल किया गया साथ ही वाहन चालक का लायसेंस संस्पेड की कार्यवाही के लिए परिवहन विभाग को भेजा गया।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा पूर्व में बस मालिकों की मींटिंग लेकर अपने अपने चालको को यातायात नियम का पालन कर वाहन चलाने हेतु समझाईस दी गई थी उसके उपरांत भी कुछ वाहन चालक ऐसी लापरवाही करते है उस सभी के उपर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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