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छत्तीसगढ और भी
जिले में मतगणना दिवस पर शुष्क अवधि घोषित, मतगणना स्थल से संलग्न मदिरा दुकाने रहेगी बंद
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 13 फरवरी 2025,  08:29 PM IST

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु मतगणना 15 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं  जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र से संलग्न नगर पालिकाओं के वार्डों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.' (घघ), एफ.एल.' (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.' (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3, 5, 5 (क) को बंद रखे जाने हेतु ’शुष्क अवधि’ दिवस घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना स्थल भिलाई चरोदा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई-3 में एफ.एल.' (घघ), एफ.एल.' (घघ-कम्पोजिट), एवं एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता) प्रतिबंधित रहेगी। इसी प्रकार मतगणना स्थल अमलेश्वर के स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमलेश्वर, कुम्हारी अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वार्ड 14 कुम्हारी में सीएस 2 (घघ-कम्पोजिट), अहिवारा अंतर्गत रीक्रिएशन क्लब वार्ड क्रमांक 11 नंदिनी नगर अहिवारा में सीएस 2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.' (घघ-कम्पोजिट) एवं एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), धमधा अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वार्ड क्रमांक 01 धमधा में 2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.' (घघ), सी.एस. 2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), मतगणना स्थल पाटन से संलग्न सीएस 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ),  एफ.एल. 1 (ख-अहाता), मतगणना स्थल उतई से संलग्न सीएस 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ),  एफ.एल. 2 (ग-अहाता), एवं मतगणना स्थल दुर्ग से संलग्न पोटिया रोड, डिपारपारा, गंजपारा, मधुबन बोरसी रोड में सीएस-2 (घघ), सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल. 1 (घघ), सीएस' (घघ-कम्पोजिट), सीएस 2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.' (ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3 मदिरा का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले की शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्तियां पूर्व की भांति यथावत् खुली रहेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।


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