कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है। एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के बाद अब कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार (14 मार्च) को सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट संशोधन बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 फीसदी आरक्षण मिलेगा। देश में धार्मिक आरक्षण का यह पहला प्रयास है।
संविधान विरोधी बताया निर्णय
कर्नाटक सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने संविधान विरोधी बताया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकारी ठेकों में आरक्षण असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर तो आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना मंजूर नहीं है। हमारी पार्टी इसका पुराजोर विरोध करती है।
तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा दे रही कांग्रेस
बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति बताया है। कहा, सिद्धारमैया सरकार मुस्लिम आरक्षण के जरिए SC-ST और OBC को कमजोर कर रही है। उसकी इस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी 9 दिसंबर 2006 को कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए।
CM सिद्धारमैया ने किया था ऐलान
सिद्धारमैया कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
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