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HC की ‘निजी अंग पकड़ना दुष्कर्म नहीं’ टिप्पणी पर SC सख्त, फैसले पर लगाई रोक
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 26 मार्च 2025,  11:14 PM IST
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HC की ‘निजी अंग पकड़ना दुष्कर्म नहीं’ टिप्पणी पर SC सख्त, फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया था कि "महिला के निजी अंग पकड़ना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता।" बुधवार (26 मार्च) को SC की जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी और इसे "असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण" करार दिया।

HC के फैसले पर क्यों मचा बवाल?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को राहत देते हुए यह टिप्पणी की थी कि "महिला के निजी अंग पकड़ना रेप नहीं माना जा सकता।" इस बयान पर देशभर में विवाद खड़ा हो गया और महिला संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया

SC ने लगाई फटकार, केंद्र और अन्य पक्षों से मांगा जवाब

SC ने न केवल इस टिप्पणी को गलत बताया, बल्कि केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान न केवल महिला सुरक्षा को कमजोर करते हैं, बल्कि दुष्कर्म पीड़िताओं के प्रति समाज में गलत संदेश भी भेजते हैं

क्या कहता है कानून?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कोई भी असंवेदनशील टिप्पणी या फैसला महिलाओं के न्याय के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता


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