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  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 26 मार्च 2025,  11:32 PM IST
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भोपाल में टैक्स भरने की अंतिम चेतावनी: 31 मार्च के बाद दोगुना लगेगा जुर्माना

भोपाल। अगर आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो जल्द निपटा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको दोगुनी रकम चुकानी पड़ सकती है। नगर निगम भोपाल ने करदाताओं को राहत देने के लिए रविवार और अन्य अवकाश वाले दिन भी जोन और वार्ड कार्यालय खोलने का फैसला किया है

1 अप्रैल से बढ़ेगा टैक्स, खत्म होगी छूट

  • 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की गणना शत-प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिससे करदाताओं को दोगुना भुगतान करना पड़ेगा।

  • वर्तमान में आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों पर 50% की रियायत दी जा रही है, लेकिन यह छूट 31 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी।

  • निगम बकायादारों से सख्ती से वसूली करेगा और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाएगा।

नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश

नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स भरने में देरी करने वालों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है

अंतिम मौका, वरना भरना होगा भारी जुर्माना

भोपाल नगर निगम ने टैक्सदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाया जा सके। अब देखना होगा कि कितने लोग 31 मार्च से पहले अपने टैक्स का भुगतान करते हैं या फिर जुर्माने का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।


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