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CGMSC घोटाला: हाईकोर्ट से चार आरोपियों को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 1 अप्रैल 2025,  06:38 PM IST
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CGMSC घोटाले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन चारों पर बिना जरुरत के करीब 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण की खरीदी के आरोप हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के CGMSC घोटाले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन आरोपियों पर बिना जरूरत के करीब 411 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण की खरीदी के आरोप हैं।

ACB-EOW ने इस मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, और सीबी कॉरपोरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

बीते महीने हुई थी गिरफ्तारी
पिछले महीने EOW ने रीजेंट खरीदी मामले में दो महाप्रबंधक और एक उप संचालक को हिरासत में लिया था। इसके बाद बसंत कौशिक, डॉ. अनिल परसाई, शिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनकर और दीपक बांधे को एजेंसी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक EOW की हिरासत में भेज दिया था।

CGMSC घोटाले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। EOW अब मामले की गहराई से जांच कर रही है।

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