???? मामला: सितंबर 2024 | ???? स्थान: गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप के आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की कि, "यदि पीड़ित के आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। वह रेप के लिए खुद ही जिम्मेदार भी है।" कोर्ट ने आगे कहा कि "मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ पाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की पुष्टि नहीं की।" यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दी।
गुरुवार को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला दोनों पक्षों की सहमति से संबंध का प्रतीत होता है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जा रही है।
एफआईआर तिथि: 1 सितंबर 2024
स्थान: थाना सेक्टर 126, गौतमबुद्धनगर
पीड़िता: एमए की छात्रा (एक यूनिवर्सिटी, नोएडा)
आरोपी: निश्चल चांडक
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह नोएडा के सेक्टर 126 में एक पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 21 सितंबर 2024 को वह अपनी तीन दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी। हौज खास स्थित एक बार में पार्टी के दौरान निश्चल चांडक और उसके दो दोस्त भी शामिल हुए।
पीड़िता के अनुसार, पार्टी में शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में थी। निश्चल के कहने पर वह उसके साथ चल दी। रास्ते में आरोपी ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ और उसे गुरुग्राम स्थित एक फ्लैट में ले गया, जहाँ दो बार दुष्कर्म किया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 दिसंबर 2024 को निश्चल को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी।
मेडिकल रिपोर्ट में यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई।
इस आधार पर आरोपी को जमानत दी गई।
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