• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
दुर्ग - भिलाई और भी
बिना लाइसेंस के व्यापार,दुकान सील करने की कार्यवाही करेंगी,अभियान शुरू
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 15 अप्रैल 2025,  08:54 PM IST
  • 279
बिना लाइसेंस के व्यापार,दुकान सील करने की कार्यवाही करेंगी,अभियान शुरू

-बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालो पर गिरेगी गाज,जांच में निकलेगी निगम,

-:दुर्ग/ नगर पालिक निगम/आज आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि संज्ञान में यह बात आई है कि, अधिकांश करदाताओं के मृत्यु होने, प्रॉपर्टी विकय एवं प्रॉपर्टी कय (प्लैट / स्वतंत्र मकान) की स्थिति में निगम नामांतरण की प्रक्रिया नहीं कराने की स्थिति में प्रॉपर्टी मालिक का नाम टैक्स रसीद में सही दर्ज नहीं हो पाता है।ऐसी स्थिति में निगम की ओर से मृतक प्रॉपर्टी मालिक के नाम से भी नोटिस,डिमांड इत्यादि जारी होता है, जो उचित नहीं है।आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अधिकारीयो को निर्देश दिए कि निगम सीमा क्षेत्र सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनाना एवं लायसेंस रिनिवल कारवना अनिवार्य है टीम दुकानों में जाकर जांच करें। यदि लायसेंस बनाये बिना व्यापार करते पाए जाते है तो टीम अमला द्वारा अधिकारियों के मौजूदगी में दुकान सील बन्द की कार्यवाही करें।बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालो पर गिरेगी गाज,जांच में निकलेगी निगम,बिना लाइसेंस के व्यापार,दुकान सील करने की कार्यवाही करेंगी,अभियान शुरू।

आयुक्त ने क्षेत्र में समस्त करदाताओं को अपील करते हुए कहा कि, 30 अप्रैल 2025 के पहले अपने प्रापर्टी का सही नामांतरण कर नगर निगम के टैक्स रसीद पर उचित नाम दर्ज कराना सुनिश्चित् करें। ताकि किसी भी करदाता को डिमांड एवं नोटिस गलत नाम या मृतक के नाम से जारी न हो सके।

बता दे कि दुकानदार के लिए लाइसेंस बनाना और उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि वे बिना लाइसेंस के व्यापार करते हैं, तो निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्यवाही की जा सकती है।

दुकानदार को अपनी दुकान या व्यवसाय के प्रकार के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह लाइसेंस स्थानीय नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है.लाइसेंस का नवीनीकरणःलाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले उसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है।गैर-अनुपालन यदि दुकानदार बिना लाइसेंस या नवीनीकृत लाइसेंस पर कार्रवाही किया जाएगा


Add Comment


Add Comment

RO. NO 13220/68
72722062025123159d_getfile(2).jpeg
RO. NO 13220/ 68
62805062025134333industryinvestment.png
RO. NO 13220/68
72722062025123159d_getfile(2).jpeg
RO. NO 13220/ 68
62805062025134333industryinvestment.png





Get Newspresso, our morning newsletter