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भोपाल और भी
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 24 अप्रैल 2025,  12:30 AM IST
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ईडी की कोर्ट ने सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका की खारिज
  • आरोपी सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज
  • बुधवार को सौरभ शर्मा के वकील और ईडी के बीच हुई थी लंबी बहस
  • सौरभ की मां, पत्नी और अन्य परिजनों को पहले ही मिल चुकी है जमानत

 भोपाल से जुड़े बहुचर्चित आरटीओ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी सफलता मिली है। ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले के दो मुख्य आरोपियों – पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने यह फैसला ईडी की दलीलों को गंभीर मानते हुए सुनाया है। साथ ही सौरभ की कंपनी अविरल फिशरिज की जमानत भी मंजूर नहीं की गई है। अब सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन शर्मा जेल में ही रहेंगे, इनकी अगली पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।

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