छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 2025 के दौरान गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहरसी (केन्द्र कोड-2208) में गंभीर लापरवाही सामने आई है। 4 अप्रैल 2025 को आयोजित कक्षा 12वीं गृह विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान केन्द्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों का वितरण कर परीक्षा शुरू करा दी गई।
त्रुटि की जानकारी मिलने पर तत्काल सभी प्रश्न पत्र वापस लेकर थाने में जमा कराए गए और सही प्रश्न पत्र वितरित कर परीक्षा को दोबारा संचालित किया गया। परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया गया।
परीक्षा जैसी संवेदनशील और गोपनीय प्रक्रिया में भारी चूक के लिए केन्द्राध्यक्ष श्री नारायण सिंह चन्द्राकर (व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेका), सहायक केन्द्राध्यक्ष श्री तुलसी राम यादव (व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहरसी) तथा जिला प्रतिनिधि आब्जर्वर श्रीमती नीतू शाह (व्याख्याता, शासकीय हाईस्कूल तरीघाट) को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
इन अधिकारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया।
इस पर कलेक्टर कार्यालय (शिक्षा विभाग) द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद नियत किया गया है।
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