02 से 14 मई तक जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित होंगे शिविर
दुर्ग। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों के साथ अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के पालन में प्रदेश़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आम जनता/कार्यालीयीन अधिकारी, कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोसमेरटा सेफ्टी सिस्टम लिमि. के कर्मचारी द्वारा की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.एल. लकड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 मई 2025 तथा 05 मई 2025 तक कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में, 06 मई 2025 तथा 07 मई 2025 को जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 09 मई 2025 को जिला पंचायत परिसर दुर्ग में, 10 मई 2025 तथा 11 मई 2025 को बस स्टैण्ड दुर्ग में और 13 मई 2025 व 14 मई 2025 को नगर पालिक निगम परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। उक्त शिविर में आवेदक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर कर सकते है।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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