तीन आबकारी सर्किल के प्रभारी अधिकारी निलंबित
-6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
-बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट और कड़े निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है।
आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के मामले में लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में बलौदाबाजार जिले के वृत्त प्रभारी श्रीमती मोतिन बंजारे को निलंबित करने के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी एवं मंडल प्रभारी जलेस सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बनसांकरा में अप्रैल माह में की गई छापामार कार्रवाई में मध्यप्रदेश राज्य की 104 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की गई थी। इस मामले में उक्त अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार 3 मई 2025 को महासमुंद जिले के बागबाहरा में 14 पेटी देशी शराब, 8 पेटी गोवा, 14 पेटी उड़ीसा राज्य की बीयर एवं 13 नग विदेशी मदिरा के जब्ती के मामले में वृत्त बागबाहरा के प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वहां पर जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी एवं मंडल प्रभारी श्री उत्तम बुद्ध भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
राजनांदगांव जिले के आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ स्थित ग्राम करवारी लतमर्रा मार्ग के एक फार्म हाउस में पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में 432 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और भारी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन, लेबल एवं 4 हजार नग होलोग्राम जब्त किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्त डोंगरगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राजनांदगांव के तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त श्री यदुनंदन राठौर एवं मंडल प्रभारी संदीप सहारे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आबकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाएं और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा जिलों में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उक्त तीनों वृत्तों के प्रभारी अधिकारियों का निलंबन और विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को जारी नोटिस इसी का परिणाम है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। आबकारी सचिव मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त श्याम धावडे ने सभी जिला एवं मंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री की किसी भी सूचना पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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