-:दुर्ग/ इंदिरा मार्केट स्थित मटन/मछली मार्केट की भवन का अत्यंय जीर्णशीर्ण हो जाने के कारण कभी भी गंभीर दुर्घटना घटने की आशंका को देखते हुए महापौर श्रीमती अलका बाघमार व निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा आम जनता को मटन/मछली मार्केट के अंदर खरीदी हेतु जाने से बचने की सलाह दी गई ।जानकारी हो कि मटन/मछली मार्केट के व्यापारियों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आने के कारण आधुनिक न्यू हाईजेनिक मछली मार्केट सिविल लाइन में विस्थापित नही हो पा रहा है।निगम प्रशासन ने जर्जर मटन/मछली मार्केट में आम जनता को अपने जोखिम मेंजाने को बोला गया है।
आपको बता दे कि नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त आम नागरिकों को सूचित किया गया है कि, यह बिल्डिंग जर्जर घोषित किया जा चुका है तथा आम जन के उपयोग के लायक नहीं है।
क्योंकि याचिकाकर्ता श्री भागवत ढीमर एवं 7 अन्य द्वारा हाई कोर्ट में याचिका क्रमांक WPC No. 1921 of 2025 के द्वारा लगाये गए याचिका में हाई कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को मार्किट शिफ्ट करने हेतु स्थगन आदेश मिला हुआ है । आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है की इस बिल्डिंग में अपने जोखिम मेंप्रवेश करें।निगम आयुक्त ने अधिकारियों को सूचना बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए है
नागरिकों द्वारा अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है और कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए नगर निगम अथवा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगा।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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