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विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 14 मई 2025,  11:14 PM IST
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विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया।

कोर्ट ने डीजीपी को आज ही FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है। बावजूद इसके अब तक मंत्री पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

मंत्री के बयान के मामले में इंदौर ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मंत्री ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था।

बता दें कि विजय शाह ने इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में ये बयान दिया था, इसलिए इसी थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। चूंकि हाईकोर्ट ने आज की ही तारीख में केस दर्ज करने के आदेश दिए है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि रात 12 बजे के पहले एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।

हाईकोर्ट ने कहा-

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भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं।

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मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा

  • हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं।
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है।
  • BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें।

 

कोर्ट ने कहा कि यह कार्य आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना ​​के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने कहा- यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा किया जाए। इस मामले को 15 मई 2025 की सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करें।

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