इंदौर/ परदेशीपुरा टीआई एक मोहल्ले में पहुंचे। उन्होंने यहां मुनादी की। टीआई द्वारा की जा रही मुनादी को सुन वहां मौजूद लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि ये मुनादी लाउड स्पीकर से की जा रही थी।
दरअसल, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश कपिल पिता सुनील यादव निवासी कुलकर्णी का भट्टा इंदौर के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 6 महीने के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश की मुनादी करने के लिए रविवार को परदेशीपुरा टीआई आर.डी कानवा कुलकर्णी का भट्टा पहुंचे। जहां उन्होंने रोड से ही पुलिस वाहन में से लाउड स्पीकर की मदद से ये मुनादी सुनाई।
टीआई ने बताया कि एक दिन पहले थाने से पुलिसकर्मी मुनादी करने गए थे, आज मैंने जाकर मुनादी की। मुनादी करना प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि थाने के 26 प्रकरण पेश कर चुके है जिन पर आदेश हो रहे है।
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