उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों – सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
करीब 2 साल 8 महीने लंबे इंतजार के बाद न्याय की इस घड़ी ने अंकिता के परिवार को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी की पीड़ा अब भी वैसी ही है। कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा था, “मेरी बेटी निर्दोष थी, उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्हें जीने का हक नहीं।”
मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब अंकिता ऋषिकेश स्थित एक रिज़ॉर्ट से अचानक लापता हो गई थी। वह पुलकित आर्य के रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करती थी। जांच के दौरान सामने आया कि अंकिता पर रिज़ॉर्ट के वीआईपी मेहमानों को "विशेष सेवा" देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई।
छह दिन बाद, 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग की थी।
अब जब कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, तो यह न्याय व्यवस्था की ओर से एक अहम संदेश भी है – कि अपराध कितना भी ऊंचे रसूख से जुड़ा हो, कानून उसके खिलाफ खड़ा रहेगा।
(ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज)
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