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रुखमणी राजपूत को उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर निलंबित किया निगम आयुक्त ने
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 3 जून 2025,  01:26 PM IST
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दुर्ग निगम प्रधानमंत्री आवास योजना से डाटा सेंटर निर्वाचन शाखा में स्थानांतरित की गई सहायक ग्रेड-02 श्रीमती रुखमणी राजपूत को उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर निलंबित कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से डाटा सेंटर में स्थानांतरित सहायक ग्रेड-02 रुखमणी राजपूत निलंबित, आदेश न मानने पर कार्रवाई

दुर्ग  — प्रधानमंत्री आवास योजना से डाटा सेंटर निर्वाचन शाखा में स्थानांतरित की गई सहायक ग्रेड-02 श्रीमती रुखमणी राजपूत को उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर निलंबित कर दिया गया है।

 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 578/सा०प्र०/स्था०/2025, दिनांक 13.03.2025 के तहत श्रीमती राजपूत का स्थानांतरण किया गया था। इस आदेश के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 969/प्र०म०आ०यो०/2025, दिनांक 19.03.2025 द्वारा उन्हें भारमुक्त करने का आदेश भी नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आदेश का पालन न करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। परिणामस्वरूप श्रीमती रुखमणी राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मूलभूत नियम 53(1)(1)(ए) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जलगृह विभाग रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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