अरपा-भैंसाझार नहर निर्माण में अनियमितता: वरिष्ठ परिवहन अधिकारी आनन्दरूप तिवारी निलंबित
नवा रायपुर, 03 जून 2025 राज्य शासन ने अरपा-भैंसाझार - चकरभाठा वितरक नहर निर्माण परियोजना में भू-अर्जन के दौरान हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर आनन्दरूप तिवारी (रा.प्र.से.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
श्री तिवारी पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर के पद पर कार्यरत थे। भू-अर्जन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। शासन ने इसे उनके कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता करार दिया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत की गई इस निलंबन की कार्रवाई में श्री तिवारी का मुख्यालय अब आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
यह कार्रवाई प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प को दर्शाती है।
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