दुर्ग, / केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
आम जनता/कार्यालीथीन अधिकारी कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला के विविध स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी किया जा रहा है। आगामी दिनों में भी शिविर आयोजित किया जाएगा। एसएचआरपी हेतु मोबाईल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। आम जनता व कार्यालीयीन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग द्वारा मोबाईल/वाट्सअप नंबर पर आरसी कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर को प्रेषित करने पर संबंधित द्वारा मोबाईल नंबर को अपडेट किया जा सकेगा। जानकारी के लिए मो.नं. 8109562811, मो.नं. 9302833719, मो.नं. 8602089599, मो.नं. 9285359915 और मो.नं. 8305169850 मोबाईल नंबर जारी किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार एसएचआरपी हेतु परिवहन मुख्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क दो पहिया वाहनों के लिए 365 रूपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 427.16, चार पहिया वाहनों के लिए 656.08 और अन्य वाहनों के लिए 705.64 दर निर्धारित की गई है। साथ ही इस शुल्क के अलावा सभी वाहनों में 100 रूपए सर्विस चार्ज भी देना होगा। एसएचआरपी हेतु निर्धारित दर के अतिरिक्त राशि वसूली की शिकायत पर होगी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसएचआरपी कार्य में प्रगति लाने हेतु संबंधित कंपनी एवं जिला के समस्त डीलरों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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