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राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ई-केवायसी पूर्ण के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 7 अक्टूबर 2024,  01:08 PM IST
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राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ई-केवायसी पूर्ण के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक

दुर्ग, / दुर्ग जिले में प्रचलित 4,68,073 राशनकार्डों के नवीनीकरण एवं राशन कार्ड से संलग्न सभी 17,11,668 सदस्यों का अनिवार्य रूप से राशन दुकानों में जाकर ई-केवाईसी करने के निर्देश हैं। शासन द्वारा राशनकार्डधारियों एवं सभी सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निकट के किसी भी राशन दुकान में अपना राशनकार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाकर अपने राशनकार्ड का नवीनीकरण कराने की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार राशन कार्ड के सदस्य जहां भी निवास करते हो वहां के निकट के राशन दुकान में अपने परिवार के राशन कार्ड एवं अपने आधार की कॉपी ले जाकर दुकान के ई-पॉस मशीन से संलग्न मार्काे डिवाइस में अपनी अंगुली चिन्ह का प्रमाणीकरण द्वारा अपना ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। ई-केवाईसी का कार्य यदि सदस्य अन्य प्रदेशों में या अन्य जिलों में भी निवास करते है तो वहां के राशन दुकान में जाकर उपरोक्त तरीके से ई-केवाईसी पूर्ण करवा सकते है। जिले में वर्तमान में 61657 राशनकार्डधारियों द्वारा अब तक अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया गया है तथा 3,39,324 सदस्यों द्वारा अपना ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा समय सीमा की बैठक में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने प्रभार क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में तथा आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी नगरीय निकायों में भी मुनादी एवं पर्याप्त प्रचार प्रसार कर राशनकार्ड नवीनीकरण एवं सदस्यों का ई-केवाईसी 31 अक्टूबर के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राशनकार्डधारियों एवं ई-केवाईसी न करा पाने वाले सदस्यों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण एवं सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करा लेवें ताकि उन्हें राशनकार्ड एवं राशनकार्ड के माध्यम से मिलने वाली अन्य विभागों की सुविधाओं का भी आगे लाभ मिलता रहे। राशनकार्ड का नवीनीकरण या सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण न होने पर उन्हें अपात्र या निरस्त किए जाने की संभावना है।

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