नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सरकारी आवास (5, कृष्ण मेनन मार्ग) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर यह बंगला जल्द खाली कराने की मांग की है।
दरअसल, पूर्व CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। सरकारी नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद 6 माह तक वे बिना किराया दिए सरकारी टाइप VII बंगले में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें रिटायर हुए अब 8 माह हो चुके हैं और वे अब भी टाइप VIII बंगले (मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का आवास) में रह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 को मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह किया कि यह बंगला कोर्ट हाउसिंग पूल में जोड़ा जाए, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है।
पूर्व CJI ने दी सफाई
पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह जानबूझकर बंगले में नहीं रह रहे। फरवरी से वह लगातार यात्रा पर हैं और उनकी बेटियों को सुरक्षित और उपयुक्त आवास की आवश्यकता थी, इसलिए होटल या सर्विस अपार्टमेंट को उपयुक्त नहीं समझा।
उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को उन्होंने वर्तमान CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 जून तक रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
+91 99935 90905
amulybharat.in@gmail.com
बैंक का नाम : IDBI BANK
खाता नं. : 525104000006026
IFS CODE: IBKL0000525
Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 49001
Copyright © Amuly Bharat News ©2023-24. All rights reserved | Designed by Global Infotech
Add Comment