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नगर निगम दुर्ग में बड़ी कार्रवाई: तीन कर्मचारी निलंबित, अनुकंपा नियुक्ति और गलत जानकारी का मामला देखे आदेश
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 24 जुलाई 2025,  10:40 PM IST
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नगर निगम दुर्ग में बड़ी कार्रवाई: तीन कर्मचारी निलंबित, अनुकंपा नियुक्ति और गलत जानकारी का मामला देखे आदेश ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज की खबर का असर

दुर्ग, 24जुलाई। नगर पालिक निगम दुर्ग में सेवा नियमों के उल्लंघन और अनियमित नियुक्तियों को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं। निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने बुधवार को तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की घोषणा की है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ लोक आयोग के जांच प्रकरण क्रमांक 24/2020 के आधार पर की गई है।

अनुकंपा नियुक्तियों में मिली गड़बड़ियां

निलंबित कर्मचारियों में सहायक राजस्व निरीक्षक प्रीति उज्जैनवार और भृत्य नम्रता रक्सेल शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। इस संबंध में पूर्व में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यहीन और असंतोषजनक पाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों ही मामलों में प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाई गईं, जिसके बाद निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत जारी किया गया है।

  • प्रीति उज्जैनवार का निलंबन अवधि में मुख्यालय जलगृह विभाग,

  • जबकि नम्रता रक्सेल का मुख्यालय अतिक्रमण शाखा नियत किया गया है।

स्थापना लिपिक हेमलता वर्मा पर गंभीर आरोप

तीसरे मामले में, स्थापना शाखा में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वर्तमान लिपिक हेमलता वर्मा को भी निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जांच प्रकरण से जुड़े निलंबित कर्मचारी राजेन्द्र साहू के संबंध में शासन को गलत जानकारी भेजी, जिससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती थी।

हेमलता वर्मा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। उन्हें भी नियम 9(1) के तहत निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय अमृत मिशन विभाग, डाटा सेंटर निर्धारित किया गया है।

जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं

निलंबन अवधि के दौरान तीनों कर्मचारियों को मूलभूत नियम 53 (1)(2)(3) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही, वे बिना पूर्व अनुमति अपने मुख्यालय को नहीं छोड़ सकेंगे।

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प्रशासनिक सख्ती का संकेत

नगर निगम द्वारा एक ही दिन में तीन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि निगम प्रशासन अब किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही पर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की पारदर्शी कार्रवाइयों से अन्य कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश जाएगा।

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