लोक आयोग के विविध जांच प्रकरण क्रमांक 24/2020 के अंतर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक श्रीमती प्रीति उज्जैनवार और भृत्य श्रीमती नम्रता रक्सेल पर अनुकंपा नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दोनों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाई गईं, जिसके आधार पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है।
प्रीति उज्जैनवार का मुख्यालय जलगृह विभाग,
नम्रता रक्सेल का मुख्यालय अतिक्रमण शाखा नियत किया गया है।
इसी प्रकरण में, स्थापना शाखा में पदस्थ लिपिक श्रीमती हेमलता वर्मा पर यह आरोप है कि उन्होंने निलंबित कर्मचारी श्री राजेन्द्र साहू से संबंधित शासन को गलत जानकारी भेजी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न होने पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
हेमलता वर्मा का मुख्यालय अमृत मिशन विभाग, डाटा सेंटर नियत किया गया है।
तीनों निलंबित कर्मचारियों को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 (1)(2)(3) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही, वे बिना पूर्व अनुमति अपने निर्धारित मुख्यालय को नहीं छोड़ सकेंगी।
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