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दुर्ग - भिलाई और भी
नियमों से खेल, अब कीमत चुकानी पड़ी: अनुकंपा घोटाले में सहायक ग्रेड-3 भूपेन्द्र गोईर निलंबित"
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 7 अगस्त 2025,  04:32 PM IST
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पुरानी गड़बड़ी, नई कार्रवाई: निगमकर्मी भूपेन्द्र गोईर पर गिरी गाज" "अनुकंपा नियुक्ति में धांधली, भूपेन्द्र गोईर सस्पेंड" "7 साल पुराना केस बना सिरदर्द, अब भुगतेंगे भूपेन्द्र गोईर" "नियुक्ति में गड़बड़ी, अब नौकरी पर गाज"

"पुराने प्रकरण ने फिर मचाया बवाल: अनियमित अनुकंपा नियुक्ति मामले में निगम कर्मचारी भूपेन्द्र गोईर निलंबित"

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग में वर्षों पुराने एक संवेदनशील प्रकरण ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ लोक आयोग द्वारा उठाए गए विविध जांच प्रकरण क्रमांक 24/2020 के अंतर्गत निगम के सहायक ग्रेड-03 पदस्थ भूपेन्द्र गोईर को अनियमित अनुकंपा नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

यह कार्यवाही उप संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी निर्देशों के तहत की गई, जिसमें संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देशों के परिपालन में भूपेन्द्र गोईर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, जिसके जवाब में 6 अगस्त 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन को असंतोषजनक और असमाधानकारक मानते हुए, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है।

निलंबन अवधि में गोईर को मूलभूत नियम 53 (1)(2)(3) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनका मुख्यालय विद्युत विभाग निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

नगर निगम आयुक्त  सुमीत अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश के बाद निगम महकमे में एक बार फिर अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश गया है कि पुराने प्रकरणों की फाइलें भी अब धूल खाकर बंद नहीं रहेंगी।

 

(रिपोर्ट – ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज)

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